
टैक्सपेयर्स और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 10 नवंबर 2025 तक और इनकम टैक्स रिटर्न 10 दिसंबर 2025 तक भरे जा सकेंगे। यह फैसला उन करदाताओं के लिए बेहद अहम है जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य होता है — जैसे कंपनियां, फर्म्स और प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स।
इससे पहले, ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 थी। लेकिन विभिन्न प्रोफेशनल संगठनों और हाई कोर्ट्स — विशेष रूप से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट — ने समय-सीमा बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके बाद CBDT ने 29 अक्टूबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह विस्तार घोषित किया।
यह निर्णय न केवल टैक्सपेयर्स को राहत देता है, बल्कि यह दर्शाता है कि सरकार प्रोफेशनल चुनौतियों और तकनीकी बाधाओं को समझते हुए लचीलापन दिखा रही है। अकाउंटिंग फर्मों और CA समुदाय ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे उन्हें डेटा संकलन, ऑडिटिंग और रिटर्न फाइलिंग में गुणवत्ता बनाए रखने का समय मिलेगा।
इस विस्तार का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज़ तैयार करें और अंतिम तारीख का इंतजार न करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न दोनों समय पर और सही फॉर्मेट में दाखिल हों, ताकि बाद में कोई नोटिस या पेनल्टी न लगे।

