
पाँच साल बाद मिला न्याय: मुरैना जहरीली शराब कांड के 14 दोषी पाए गए गुनहगार
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड (Morena Spurious Liquor Tragedy) में आखिरकार पाँच साल बाद न्याय मिला है। जौरा न्यायालय ने इस सनसनीखेज मामले में 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सख्त कैद (Rigorous Imprisonment) की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने सभी दोषियों पर कुल 17.73 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है।
24 लोगों की गई थी जान
यह दुखद घटना जनवरी 2021 में मुरैना के छैरा और मानपुर गाँव में हुई थी। सस्ती और अवैध रूप से बेची जा रही जहरीली शराब (Toxic Liquor) पीने से तीन दिनों के भीतर 24 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जाँच में पता चला था कि इस अवैध शराब में मिथाइल अल्कोहल (Methyl Alcohol) मिलाया गया था, जिसके कारण कई पीड़ितों ने अपनी आँखों की रोशनी भी खो दी थी। इस कांड ने न सिर्फ मुरैना, बल्कि पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था।

