
सार
राजकुमार शर्मा |दतिया। थाना डीपार पुलिस ने नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने किशोरी को ग्वालियर से दस्तयाब किया। मामले में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म से संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं और आरोपी को 31 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
विस्तार
दतिया। नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में थाना डीपार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मयुर खंडेलवाल के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीत चावला और एसडीओपी अजय चानना के मार्गदर्शन में की गई।
नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट
पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई 2026 को फरियादी ने अपनी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर थाना डीपार में अपराध क्रमांक 44/26 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने किशोरी की तलाश के लिए मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली।
ग्वालियर से दस्तयाब हुई किशोरी
विवेचना के दौरान मिली मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नाबालिग किशोरी को 9 अगस्त 2026 को ग्वालियर जिले से दस्तयाब किया। पुलिस के मुताबिक, मामले की आगे की जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में दुष्कर्म से संबंधित धाराओं का इजाफा किया गया।
20 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार
जांच के आधार पर पुलिस ने मामले के आरोपी राजेश जाटव पुत्र अमरसिंह जाटव, उम्र 20 वर्ष को 31 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मामले में पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई और विवेचना जारी है।
पुलिस टीम की भूमिका रही सराहनीय
आरोपी की गिरफ्तारी और नाबालिग को दस्तयाब करने की कार्रवाई में थाना डीपार पुलिस की टीम की भूमिका रही। पुलिस के अनुसार उपनिरीक्षक यादवेन्द्र सिंह गुर्जर, उपनिरीक्षक सियाराम गौड़, शैलेन्द्र गिरि, इसुराज, राहुल पक्षवार, निजाम खान और भावना भदौरिया ने कार्रवाई में सराहनीय भूमिका निभाई।
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