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Rule Was to Start from Jan 3 – 3 जनवरी से लागू होना था नया नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 3 घंटे में चेक क्लीयरेंस वाले नियम को फिलहाल टाल दिया है, जो 3 जनवरी से लागू होना था। RBI के इस फैसले से बैंकिंग सिस्टम को राहत मिली है, क्योंकि बैंकों को नई व्यवस्था के लिए अभी और समय दिया गया है। फिलहाल चेक क्लीयरेंस की प्रोसेसिंग सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी।

RBI ने यह कदम बैंकों और स्टेकहोल्डर्स से मिले फीडबैक के बाद उठाया है। माना जा रहा है कि 3 घंटे में चेक क्लीयरेंस लागू करने के लिए तकनीकी और ऑपरेशनल स्तर पर अभी कुछ तैयारियां बाकी हैं। ऐसे में जल्दबाजी में नियम लागू करने से ग्राहकों को असुविधा हो सकती थी।

केंद्रीय बैंक का उद्देश्य चेक क्लीयरेंस को तेज और ज्यादा कुशल बनाना है, लेकिन इसके साथ सिस्टम की स्थिरता और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इसी वजह से RBI ने इस नियम को टालते हुए मौजूदा टाइम विंडो को बरकरार रखने का फैसला किया है, ताकि बैंकों को सिस्टम अपग्रेड करने का पर्याप्त समय मिल सके।

बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में यह नियम फिर से लागू किया जा सकता है। तब तक ग्राहकों को चेक क्लीयरेंस के लिए मौजूदा प्रक्रिया के तहत ही इंतजार करना होगा। RBI का यह कदम बैंकिंग सिस्टम में किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

gaurav
Author: gaurav

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