
आज Aadhaar-PAN Linking की अंतिम तारीख है। अगर आपने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है, तो आपको जुर्माना (Penalty) और भविष्य में टैक्स से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि तय समयसीमा के बाद बिना लिंक किए पैन पर कार्रवाई की जा सकती है।
Aadhaar-PAN Linking क्यों है ज़रूरी?
आधार और पैन को लिंक करने का मकसद टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना और डुप्लीकेट या फर्जी पैन को रोकना है। लिंक न होने की स्थिति में:
- पैन इनएक्टिव हो सकता है
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी
- बैंक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रभावित हो सकते हैं
Linking न करने पर कितनी Penalty?
यदि तय तारीख तक आधार-पैन लिंक नहीं किया गया:
- ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
- पैन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय माना जा सकता है
जुर्माना भरने के बाद ही लिंकिंग की अनुमति मिलेगी।
Aadhaar-PAN कैसे करें Link? (Step-by-Step)
1️⃣ Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
2️⃣ “Link Aadhaar” विकल्प चुनें
3️⃣ अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें
4️⃣ OTP के जरिए सत्यापन करें
5️⃣ कन्फर्मेशन मैसेज आने के बाद लिंकिंग पूरी हो जाएगी
किन लोगों को राहत मिल सकती है?
कुछ खास मामलों में छूट दी गई है, जैसे:
- 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक
- भारत से बाहर रहने वाले (NRI)
- कुछ विशेष श्रेणियों के नागरिक
Aadhaar-PAN Linking Deadline Today को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर आपने अब तक लिंकिंग नहीं की है, तो आज ही प्रक्रिया पूरी करें, ताकि जुर्माना और टैक्स संबंधी समस्याओं से बचा जा सके।

