भोपाल में 10 किलो चरस तस्करी मामले में तीन दोषियों को 11 साल की सजा, एक-एक लाख जुर्माना

भोपाल, 3 अक्टूबर 2026: भोपाल की विशेष एनडीपीएस अदालत ने 10 किलोग्राम से अधिक चरस की तस्करी के मामले में तीन दोषियों को 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश मुकेश मलिक की अदालत ने सुनाया।

2023 में मुखबिर की सूचना पर हुई थी कार्रवाई

लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2023 को क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ लोग चरस की तस्करी के लिए कोच फैक्ट्री से भानपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर एएसआई सूरज रंधावा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस के मुताबिक, वहां दो लोग एक दोपहिया वाहन पर थे और एक अन्य व्यक्ति दूसरे दोपहिया वाहन के पास मौजूद था। वह वाहन की डिक्की से सफेद कपड़े का थैला निकाल रहा था। पुलिस टीम को देखते ही तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया।

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20 पैकेट में मिली थी 10 किलो से अधिक चरस

पुलिस की तलाशी में बिना नंबर वाले सफेद दोपहिया वाहन की डिक्की से 20 पैकेट बरामद किए गए। इनमें 10 किलोग्राम से अधिक चरस होने की बात सामने आई। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार बरामद पदार्थ का शुद्ध वजन 10 किलो 10 ग्राम था, जबकि पैकेजिंग सहित सकल वजन 10 किलो 946 ग्राम दर्ज किया गया था। मामले में पकड़े गए आरोपियों की पहचान भोपाल के शाहजहानाबाद निवासी 30 वर्षीय सलमान खान और बिहार के पश्चिम चंपारण निवासी 19 वर्षीय सोनू कुमार तथा 30 वर्षीय वीरकिशोर के रूप में हुई।

बरामद पदार्थ के नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे गए थे। जांच में पदार्थ के चरस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

अदालत ने मामले में पेश साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी माना और प्रत्येक को 11 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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Srota Swati Tripathy

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