
भिण्ड/ मंगल सिंह कुशवाह: नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के निर्देश, कलेक्टर भिण्ड के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में जिले के लहार, दबोह और आलमपुर क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोरों का औषधि निरीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में रिकॉर्ड और संचालन संबंधी अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए गए।
रिकॉर्ड, बिलिंग और दवाओं के स्टॉक की हुई जांच
औषधि निरीक्षक रवि कुमार जाटव ने निरीक्षण के दौरान दवाओं के क्रय-विक्रय, अभिलेख संधारण, भंडारण व्यवस्था, बिलिंग प्रक्रिया, नशे में उपयोग होने वाली दवाओं के विक्रय रिकॉर्ड तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के पालन की जांच की।
जांच के दौरान मेसर्स राधा रानी मेडिकल स्टोर, मेसर्स देव मेडिकल स्टोर और श्री गुप्ता मेडिकल स्टोर के रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गईं। संबंधित संचालकों को तीन दिवस के भीतर विभिन्न दवाओं के क्रय विक्रय से जुड़े अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
फार्मासिस्ट नहीं मिलने पर मेडिकल स्टोर कराया बंद
आलमपुर स्थित मेसर्स काव्यांश मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिले। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए दुकान का संचालन तत्काल बंद करा दिया गया तथा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में मेडिकल स्टोर का संचालन नहीं किया जाएगा।
कारण बताओ नोटिस जारी, आगे होगी कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान मिली विभिन्न कमियों के आधार पर संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त स्पष्टीकरण और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बिना बिल दवाओं का क्रय विक्रय नहीं करने के निर्देश
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औषधि निरीक्षक ने सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देश दिए कि दवाओं का क्रय-विक्रय केवल विधिवत बिलों के माध्यम से करें, आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित करें तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करें। विभाग ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण और कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
- Drug Inspector Inspects Medical Stores, Finds Irregularities in Lahar








