
शिवपुरी।कुलदीप शर्मा| जिले की करैरा तहसील के ग्राम पारागढ़ के किसानों और ग्रामीणों ने स्टोन क्रेशर के संचालन से फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर स्टोन क्रेशर की लीज निरस्त करने और संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आठ दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन और धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
ब्लास्टिंग और धूल से फसलों को नुकसान होने का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पारागढ़ के सर्वे नंबर 355 पर संचालित स्टोन क्रेशर में लगातार ब्लास्टिंग और पत्थर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आरोप है कि इससे उड़ने वाली धूल, पत्थर और मलबा खेतों में गिर रहा है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। उनका यह भी दावा है कि तेज कंपन के कारण कई कच्चे मकानों में दरारें आ गई हैं और क्षेत्र में धूल प्रदूषण बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है।
18 जुलाई की ब्लास्टिंग में फसल बर्बाद होने का दावा
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किसानों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि 18 जुलाई 2026 को हुई ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर खेतों तक पहुंचे, जिससे कई किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। ग्रामीणों का दावा है कि कुछ खेतों में 100 प्रतिशत तक फसल खराब हुई है। उन्होंने नुकसान के फोटो और वीडियो भी प्रशासन को सौंपने की बात कही है।
पहले भी शिकायतें करने का दावा
ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में पहले भी कई बार संबंधित अधिकारियों को मौखिक और लिखित शिकायतें दी गई थीं। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि 24 दिसंबर 2024 को खनिज विभाग को स्टोन क्रेशर की स्वीकृति नहीं देने के संबंध में आवेदन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद लीज स्वीकृत कर दी गई।
आठ दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन
ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की जांच कर फसलों के नुकसान का आकलन कराया जाए। यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो स्टोन क्रेशर की लीज निरस्त कर संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि आठ दिन के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र के किसान धरना-प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
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