
मध्यप्रदेश के धार स्थित भोजशाला कमाल मौला परिसर से जुड़े विवाद के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देश के अनुसार मुस्लिम समुदाय ने परिसर से सटे निर्धारित वैकल्पिक स्थल पर जुमे की नमाज अदा की। इस दौरान प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और स्थिति शांतिपूर्ण रही।
राज्य सरकार को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि अंतिम निर्णय होने तक मुस्लिम समुदाय के लिए भोजशाला परिसर के समीप उपयुक्त स्थान पर शुक्रवार की नमाज की व्यवस्था की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अंतरिम है और मामले के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।
प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती
शुक्रवार को प्रशासन की निगरानी में निर्धारित समय के दौरान नमाज अदा की गई। एहतियात के तौर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
कानूनी अधिकारों पर अंतिम प्रभाव
भोजशाला कमाल मौला परिसर को लेकर विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हाल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार और संबंधित पक्षों को आपसी सहमति से वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने की संभावना पर भी विचार करने को कहा है। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान व्यवस्था से किसी भी पक्ष के कानूनी अधिकारों पर अंतिम प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यह भी पढ़े: सुप्रीम कोर्ट में हंगामा करने वाले दो छात्र गिरफ्तार, CJI के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप
- dhar-bhojshala-friday-namaz-sc-order-2026








