शिवपुरी में BEO कार्यालय का भृत्य निलंबित, शिक्षकों से बदसलूकी और दस्तावेजों पर खुद सील-हस्ताक्षर के आरोप

सार

कुलदीप शर्मा | शिवपुरी जिले के खनियांधाना विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ भृत्य विजयपाल लोधी को गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। उन पर कार्यालयीन काम में बाधा डालने, शिक्षकों और कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने तथा बिना अनुमति शैक्षणिक दस्तावेजों पर अधिकारी की सील लगाकर स्वयं हस्ताक्षर करने के आरोप लगाए गए हैं। कार्यालय समय के बाद शराब सेवन की शिकायत का भी उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी आकाश सिंह यादव ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबन आदेश जारी किया है।

विस्तार

शिवपुरी जिले के खनियांधाना विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ भृत्य विजयपाल लोधी के खिलाफ शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी आकाश सिंह यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जिला शिक्षा कार्यालय को भेजी गई रिपोर्ट में विजयपाल लोधी पर कार्यालयीन कामकाज में बाधा डालने और कार्यालय आने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कार्यालय समय समाप्त होने के बाद उनके द्वारा कथित तौर पर शराब का सेवन किया जाता था।

रिपोर्ट के अनुसार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी की गैरमौजूदगी में विजयपाल लोधी अधिकारी की कुर्सी के पास अपनी कुर्सी लगाकर बैठते थे। उन पर शिक्षकों को भड़काने और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के भी आरोप लगाए गए हैं।

मामले में सबसे गंभीर आरोप शैक्षणिक दस्तावेजों से संबंधित है। मई 2026 में तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि विजयपाल लोधी बिना अनुमति और अधिकारी को जानकारी दिए बिना शाला त्याग प्रमाण पत्र तथा मूल टीसी पर अधिकारी की सील लगाकर स्वयं हस्ताक्षर करते थे। रिपोर्ट में इन दस्तावेजों को प्रमाणित किए जाने की बात भी कही गई थी।

इस मामले में जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से 13 मई 2026 को विजयपाल लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्राप्त रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की।

निलंबन की कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में विजयपाल लोधी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरवर निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

विभागीय कार्रवाई में लगाए गए आरोपों पर अंतिम स्थिति संबंधित जांच और सक्षम स्तर पर होने वाली आगामी कार्रवाई के बाद स्पष्ट होगी। फिलहाल निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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Srota Swati Tripathy

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