जतारा तहसील के बाबू को कलेक्टर ने किया निलंबित, राजस्व प्रकरणों और वायरल वीडियो पर कार्रवाई

धर्मेंद्र सिंह लोधी |टीकमगढ़। जतारा तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक वर्ग-3 कर्मचारी महेश कुमार तिवारी को कलेक्टर टीकमगढ़ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई तहसीलदार जतारा के प्रतिवेदन और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जतारा की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। मामले में राजस्व प्रकरणों से जुड़े दस्तावेजों में अनियमितता और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का उल्लेख किया गया है।

राजस्व प्रकरणों के दस्तावेजों में मिली अनियमितता

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, राजस्व प्रकरणों से संबंधित प्रमाणित प्रतिलिपियां और अपील आदेश जारी करने के मामले में कुछ अनियमितताएं सामने आई थीं। संबंधित प्रकरणों के आदेशों की प्रतिलिपियां आरसीएमएस में दर्ज नहीं पाई गईं। साथ ही आदेशों पर किए गए हस्ताक्षरों को लेकर भी जांच में सवाल सामने आए।

आदेश में संबंधित रीडर/लिपिक के मिलान वाले हस्ताक्षर नहीं पाए जाने का उल्लेख है। मामले में एसडीएम जतारा ने 28 अप्रैल 2026 को संबंधित आदेशों की सत्य प्रतिलिपियां निरस्त करने और प्रतिलिपियां जारी करने वाले लिपिक के खिलाफ पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।  इसके बाद तहसीलदार जतारा ने संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

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वायरल वीडियो का भी आदेश में उल्लेख

निलंबन आदेश में सोशल मीडिया पर वायरल हुए दो वीडियो का भी उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार, एक वीडियो में कर्मचारी कार्यालय में आम नागरिकों के साथ कथित रूप से धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं।

वहीं 27 जुलाई 2026 को वायरल हुए दूसरे वीडियो में नकल प्राप्त करने के एवज में कथित धनराशि के लेन-देन को लेकर बातचीत दिखाई देने का उल्लेख आदेश में किया गया है। वीडियो में दिखाई देने वाली घटनाओं और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस खबर के स्तर पर नहीं हुई है।

सिविल सेवा नियमों के तहत हुई कार्रवाई

कलेक्टर ने रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कर्मचारी के आचरण को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत माना। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।

निलंबन अवधि में महेश कुमार तिवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय जतारा, जिला टीकमगढ़ निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

राजस्व प्रकरणों में कथित अनियमितताओं और वायरल वीडियो से जुड़े मामले में कलेक्टर ने जतारा तहसील के सहायक वर्ग-3 कर्मचारी को निलंबित किया है। आगे की विभागीय और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।

 
 
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Srota Swati Tripathy

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