
मुरैना/महेंद्र सिंह लहरिया थाना कोतवाली पुलिस ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को घटना के महज 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल 315 बोर का अवैध कट्टा और एक खाली खोखा बरामद किया है।
गाली-गलौज के बाद कट्टे से की फायरिंग
पुलिस के अनुसार, 17 अगस्त 2026 को मुरैना निवासी राहुल जादौन ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने आरोप लगाया कि शिवम पांडे और इरफान खान ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायरिंग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 409/26 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
CCTV और मुखबिर तंत्र से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री धर्मराज मीना ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपाली चंदौरिया के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी ने पुलिस टीम गठित की। टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। 19 अगस्त को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गणेशपुरा की पुलिया के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
दो आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम उर्फ शुभम उर्फ प्रद्युम्न शर्मा (29) निवासी नाला नंबर 02, दत्तपुरा, मुरैना और इरफान खां (28) निवासी कुलियाना मोहल्ला, मुरैना के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का एक कट्टा और खाली खोखा बरामद किया। मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 का इजाफा कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक पवन सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक अजीत सिंह जादौन सहित आरक्षक अशोक गुर्जर, कुलदीप, सूरज राठौड़, अर्जुन बाट, श्यामबिहारी, सत्यपाल और रामकिशन सिंह जादौन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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