MP में 27% OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 13% होल्ड पदों पर नियुक्ति के निर्देश

जबलपुर। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी नहीं दी है और OBC वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण को ही प्रभावी माना है। इसके साथ ही लंबे समय से होल्ड 13 प्रतिशत पदों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं।

27% OBC आरक्षण की मांग को हाईकोर्ट ने नहीं दी मंजूरी

मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने OBC आरक्षण बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद आरक्षण की संवैधानिक वैधता को लेकर कानूनी विवाद शुरू हुआ। अप्रैल 2026 में भी हाईकोर्ट के समक्ष 14 और 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर अलग-अलग पक्षों की दलीलें जारी थीं।

अगस्त 2026 में मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष युगलपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना।

14% आरक्षण रहेगा, 13% होल्ड पदों पर होगी नियुक्ति

हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए आवश्यक पर्याप्त आंकड़े पेश नहीं कर सकी। साथ ही 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा से आगे जाने के लिए असाधारण परिस्थितियां भी साबित नहीं हुईं।

फैसले का सबसे बड़ा असर उन सरकारी पदों पर पड़ सकता है, जो 27 प्रतिशत OBC आरक्षण के विवाद के चलते लंबे समय से होल्ड थे। कोर्ट ने 13 प्रतिशत ऐसे पदों पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को तीन महीने के भीतर नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।

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पुरानी नियुक्तियों पर भी कोर्ट ने दिया अहम निर्देश

हाईकोर्ट ने पहले से हो चुकी नियुक्तियों को लेकर भी महत्वपूर्ण राहत दी है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 से 29 सितंबर 2022 के बीच 14 प्रतिशत से अधिक OBC आरक्षण के आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जाएगा। इससे उन कर्मचारियों और अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जिनकी नियुक्तियां पहले ही हो चुकी हैं।

यह फैसला मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। खासतौर पर वे उम्मीदवार, जिनकी नियुक्तियां आरक्षण विवाद के कारण लंबित थीं, अब इस आदेश के बाद आगे की प्रक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं।

सरकारी भर्तियों पर पड़ेगा फैसले का असर

27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के कारण राज्य में कई भर्ती प्रक्रियाओं पर असर पड़ा था। अब हाईकोर्ट के फैसले से लंबित नियुक्तियों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होने की संभावना है।

फिलहाल फैसले के बाद भर्ती एजेंसियों और संबंधित विभागों की ओर से आगे की प्रक्रिया पर निर्देश जारी किए जाने का इंतजार रहेगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन और विभागीय आदेशों पर नजर रखनी होगी।

मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले से लंबे समय से चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण मोड़ आया है। कोर्ट ने 14 प्रतिशत आरक्षण को प्रभावी रखते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर अनारक्षित वर्ग में नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। इससे सरकारी भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया में फंसे उम्मीदवारों पर सीधा असर पड़ सकता है।

 
 
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Srota Swati Tripathy

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