
शिवपुरी/ कुलदीप शर्मा: जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने नाबालिग से प्रेम संबंध होने के बाद उसे शादी का झांसा दिया और ग्वालियर ले जाकर किराए के कमरे में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी द्वारा मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
पहले से जानती थी नाबालिग, प्रेम संबंध होने की बात
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता आरोपी दीपक राठौर को पहले से जानती थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। आरोप है कि इसी दौरान दीपक ने नाबालिग को शादी करने का भरोसा दिया।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे अपने साथ ग्वालियर ले गया। वहां एक किराए के कमरे में शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया।
विरोध करने पर मारपीट और धमकी का आरोप
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि जब उसने आरोपी की हरकत का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और गाली-गलौज भी की गई। इतना ही नहीं, आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
घटना के बाद नाबालिग ने शिवपुरी थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
22 अगस्त को दर्ज कराई शिकायत
जानकारी के अनुसार नाबालिग ने 22 अगस्त को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पीड़िता के बयान एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।
मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों को भी शामिल किया है।
पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस
पुलिस ने आरोपी दीपक राठौर के खिलाफ दुष्कर्म और POCSO Act समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। रविवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अब पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। ग्वालियर में जिस स्थान पर पीड़िता को ले जाने की बात कही गई है, वहां भी पुलिस जांच कर सकती है और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं।
पुलिस जांच में सामने आएंगे आगे के तथ्य
मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच के दौरान पीड़िता के आरोपों से जुड़े तथ्यों, घटनास्थल और अन्य परिस्थितियों की पड़ताल की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि मामले में कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। चूंकि मामला नाबालिग से संबंधित है, इसलिए पीड़िता की पहचान से जुड़ी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है।
नाबालिग से जुड़े मामलों में सख्त कानूनी प्रावधान
नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में POCSO Act के तहत कड़े कानूनी प्रावधान हैं। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा शिकायत मिलने के बाद जांच और कानूनी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जाती है।
इस मामले में भी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच जारी है। अब जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नोट: मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। पीड़िता की पहचान कानून के तहत गोपनीय रखी गई है।
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