
सागर: जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मध्य प्रदेश शासन के नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सागर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन सागर के निर्देशों के तहत जिले में शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार औचक निरीक्षण और जांच की जा रही है।
इसी क्रम में 8 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह ने मल्लापुरा, तुलसीनगर वार्ड स्थित कृष्णा इंटरप्राइजेस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फर्म से ‘गोवर्धन प्योर काऊ घी’ का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लिया गया। संदेह के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 500 एमएल के 36 जार, यानी कुल 18 लीटर घी, जप्त कर सील कर दिया। जप्त किए गए घी की अनुमानित कीमत करीब 16 हजार रुपये बताई गई है।
खाद्य विभाग द्वारा जप्त नमूने को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा है कि आमजन के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ जिले में अभियान लगातार जारी रहेगा। जांच में खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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