पिछोर में नवरात्रि पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध, संचालकों को नोटिस जारी

शिवपुरी। नवरात्रि पर्व को लेकर शिवपुरी जिले के पिछोर में पुलिस ने डीजे संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस थाना पिछोर की ओर से 9 अक्टूबर 2026 को क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों के नाम नोटिस जारी किया गया। इसमें नवरात्रि के दौरान बिना सक्षम अनुमति डीजे संचालन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने जारी किए निर्देश

पुलिस के अनुसार नवरात्रि पर्व के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना और आमजन की सुविधा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इसी को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के पालन में थाना क्षेत्र में डीजे बजाने पर रोक संबंधी निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने डीजे संचालकों को स्पष्ट किया है कि किसी भी धार्मिक आयोजन, गरबा, जुलूस या अन्य कार्यक्रम में बिना अनुमति डीजे का संचालन नहीं किया जाए। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों से जुड़े लागू नियमों और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।

बिना अनुमति डीजे चलाने पर होगी कार्रवाई

पिछोर पुलिस ने नोटिस में साफ चेतावनी दी है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित डीजे संचालक के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने संचालकों से पर्व के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

नवरात्रि के दौरान गरबा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। ऐसे में तेज आवाज और देर रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन की ओर से समय-समय पर नियम लागू किए जाते हैं।

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शिवपुरी में नवरात्रि को लेकर सुरक्षा पर जोर

पिछोर में डीजे को लेकर जारी निर्देश ऐसे समय आए हैं, जब शिवपुरी जिले में नवरात्रि आयोजनों को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था पर प्रशासन का ध्यान है। इससे पहले शिवपुरी में गरबा आयोजनों को लेकर पहचान पत्र और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित मांगें भी प्रशासन के सामने रखी गई थीं।

पुलिस का जोर पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने पर है। आयोजकों और डीजे संचालकों से नियमों का पालन करने की अपेक्षा की गई है, ताकि धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

नवरात्रि के दौरान पिछोर में बिना सक्षम अनुमति डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने संचालकों को नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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Srota Swati Tripathy

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