टीकमगढ़ में सुरक्षित बचपन अभियान, बच्चों को बताए कानूनी अधिकार

टीकमगढ़ के भगवान महावीर बाल संस्कार केन्द्र विद्यालय में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता भी हुई। इस दौरान छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी गई। बच्चों को किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी माता-पिता या शिक्षकों को देने के लिए प्रेरित किया गया।

पॉक्सो एक्ट और बाल सुरक्षा की दी जानकारी

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश और प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष प्रवीणा व्यास के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वरुण पुनासे ने विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन अभियान के उद्देश्य बताए।

उन्होंने पॉक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लैंगिक अपराधों और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानून बालक और बालिका दोनों पर समान रूप से लागू होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसे छिपाने के बजाय तुरंत माता-पिता या शिक्षक को बताएं, ताकि समय पर उचित कार्रवाई हो सके।

बाल अधिकार और निःशुल्क कानूनी सहायता पर जागरूकता

जिला विधिक सहायता अधिकारी अनुज कुमार चंसौरिया ने विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद और पात्र लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इस दौरान नालसा की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया गया। विद्यार्थियों को समझाया गया कि कानूनी सहायता की जरूरत पड़ने पर इस हेल्पलाइन के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता में बच्चों ने लिया हिस्सा

शिविर के दौरान विद्यालय में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ इनमें भाग लिया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से सुरक्षित बचपन, बाल अधिकारों और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य आर.के. जैन ने अतिथियों और आयोजनकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत आयोजित शिविर में बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई। ऐसे कार्यक्रम बच्चों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने में मददगार हैं।

 

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