
दतिया: विधायक राजेंद्र भारती को कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी गई है. यह कार्रवाई मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की है. मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट के आदेश और एक नागरिक की शिकायत के आधार पर यह फैसला लिया गया। विधानसभा सचिवालय की ओर से बीती रात इस संबंध में सूचना भारत निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित कर्मियों को भेज दी गई है।
विधानसभा के नियमों के अनुसार दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इससे पहले भी आशा देवी और प्रहलाद लोधी को इसी तरह अयोग्य घोषित किया जा चुका है
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