
बड़वानी: भू-राजनीतिक स्थितियों और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशों के तहत कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण के लिए नई प्राथमिकता सूची निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, अब वितरण का क्रम पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
प्रथम प्राथमिकता में शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को रखा गया है, जबकि दूसरे क्रम पर आवश्यक सेवाएं, पुलिस बल, जेल और महिला बाल विकास जैसे विभाग शामिल रहेंगे। तीसरे क्रम पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और स्ट्रीट फूड वेंडर को रखा गया है, जबकि चौथे और पांचवें क्रम पर औद्योगिक इकाइयों को सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जिले में मुख्य रूप से 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता रहती है, लेकिन अब वितरण 5 से लेकर 425 किलोग्राम तक के विभिन्न पैकों में किया जा सकेगा।
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इस नई व्यवस्था के साथ ही जिला प्रशासन ने जमाखोरी, अवैध भंडारण और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस का कमर्शियल उपयोग (डायवर्जन) या कम तौल जैसी शिकायतों पर भारतीय न्याय संहिता 2025 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी भरतसिंह जमरे ने बताया कि जिले में निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और अब तक अवैध भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 29 प्रकरण दर्ज कर 57 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। इन मामलों को कलेक्टर या एडीएम कोर्ट में पेश कर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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