
ब्रांणवाणी बाजार: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 अप्रैल शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए Paytm पेमेंट्स बैंक का डिजिटल लाइसेंस रद्द कर दिया। यह निर्णय बैंक में लगातार प्रमाणित कर्मचारियों और पुराने छात्रों के पालन में गंभीर दोष निकाला गया।
आरक्षण के आदेश के अनुसार, लाइसेंस रद्द होने के बाद मान्यता प्राप्त बैंक बंद प्रभाव से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही, सेंट्रल बैंक ने उच्च न्यायालय में बैंक को बंद करने (समाप्त करने) की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।अर्थशास्त्री के अनुसार, बैंक पर पहले भी ग्राहक सत्यापन (केवाईसी), निवेशकों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में समीम को लेकर कार्रवाई की गई थी। जनवरी 2024 में आरबीआई ने नए निवेशकों पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
आरबीआई ने कहा कि बैंक के ऑपरेशन में जमाकर्ताओं (जमाकर्ताओं) के हितों के खिलाफ कार्रवाई की गई और यह सार्वजनिक हित में नहीं था कि उसे आगे जारी रखा जाए। हालाँकि, सेंट्रल बैंक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बैंक के पास जाम राश वापसी के लिए सामुदायिकता मौजूद है, जिससे उद्देश्य का हित सुरक्षित रहेगा।
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