
मैहर । मैहर जिले में गैस एजेंसियों द्वारा अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के मामलों में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिदिशा मुखर्जी ने आमातारा इंडेन गैस एजेंसी मैहर और मानसी गैस एजेंसी अमरपाटन के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही थी नियमित गैस आपूर्ति
मानसी गैस एजेंसी अमरपाटन के खिलाफ शिकायत मिली थी कि पात्र उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग नियमित रूप से नहीं की जा रही थी। इस पर कलेक्टर ने भारत पेट्रोलियम के टेरीटोरी मैनेजर एलपीजी भिटौनी को भी तीन दिन के भीतर उपस्थित होकर मामले का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आमातारा एजेंसी में गंभीर अनियमितताएं उजागर
जांच के दौरान आमातारा इंडेन गैस एजेंसी मैहर को निष्क्रिय, नियम विरुद्ध और असुरक्षित संचालन करते पाया गया। साथ ही द्रावित पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन भी सामने आया है।
लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू
कलेक्टर ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि आमातारा एजेंसी की अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित उपभोक्ताओं को निकटतम सक्रिय गैस वितरक से जोड़ने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
एजेंसी संचालकों को भी नोटिस
मानसी गैस एजेंसी अमरपाटन की प्रोपराइटर श्रीमती विमला वर्मा और आमातारा एजेंसी के संचालक को भी नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम उल्लंघन की पुष्टि होने पर वैधानिक, अनुशासनात्मक और अभियोजनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ता हित सर्वोपरि
जिला प्रशासन ने कहा है कि उपभोक्ताओं को समय पर और सुरक्षित गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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