
रतलाम: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी राजेन्द्र सिंह पिता शंभूसिंह राजपूत (32 वर्ष) को दोषी करार देते हुए दोहरा आजीवन कारावास और कुल 27,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 2,00,000 रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश भी जारी किए हैं।
अभियोजन के अनुसार यह घटना 11 जून 2023 की है। नामली थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी ने रात के अंधेरे में घर के बाहर सो रही मासूम को अगवा कर पास के खेत में ले जाकर उसके साथ जघन्य कृत्य किया था। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की नानी ने आरोपी को मौके से भागते हुए देखा था, जिसके बाद पुलिस ने देहाती नालसी के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था।
विशेष न्यायालय ने अपने फैसले में बेहद संवेदनशील टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन ऐसी घटनाओं ने समाज की आत्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपनी पुत्री की आयु की बालिका के साथ ऐसा घिनौना अपराध करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की दया का पात्र नहीं है।
प्रकरण के दौरान विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने प्रभावी पैरवी करते हुए मौखिक, दस्तावेजी और मेडिकल साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी को अधिकतम दंड देने का निवेदन किया था, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
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