
बुरहानपुर/ राजू सिंह राठौड़: मध्यप्रदेश में सलाई गोंद के क्रय-विक्रय और व्यापार पर उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद बुरहानपुर जिले में गोंद तस्करी का मामला सामने आया है। वन विभाग ने खकनार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 575 किलो सलाई गोंद जब्त किया है। हालांकि लाइसेंसधारियों ने विभाग के निचले अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग की मिलीभगत के बिना यह तस्करी संभव नहीं है।
करीब 575 किलो सलाई गोंद जब्त
बुरहानपुर जिले के वन परिक्षेत्र खकनार में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 575 किलो सलाई गोंद जब्त किया है। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम खड़की में अवैध रूप से सलाई गोंद का भंडारण किया गया है।
शेख रफीक शेख के घर और आसपास छानबीन
सूचना के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी रितेश उइके के नेतृत्व में टीम ने ग्राम खड़की में शेख रफीक शेख के घर और आसपास छानबीन की। जांच के दौरान घर के पीछे बनी टीन की कच्ची टपरी से 19 कट्टों में भरा करीब 575 किलो सलाई गोंद बरामद किया गया।
अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप
इधर इस कार्रवाई के बाद सलाई गोंद के लाइसेंसधारियों ने वन विभाग के निचले अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लाइसेंसी श्रवण राठौर का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए लाइसेंसधारी व्यापार बंद किए हुए हैं, लेकिन विभाग की शह पर अवैध तस्करी लगातार जारी है।
वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल
वहीं लाइसेंसी दीपक खटवानी ने आरोप लगाया कि विभाग की सहमति के बिना इतनी बड़ी मात्रा में गोंद की तस्करी संभव नहीं है। अब इस मामले को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।
आरोपी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज
वन विभाग ने जब्त सामग्री को वन परिक्षेत्र कार्यालय खकनार लाकर आरोपी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है। जब्त सलाई गोंद की कीमत करीब एक लाख 15 हजार रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में बीटगार्ड सुरेश कुमार दांगी, कचर गुर्जर सहित वन विभाग के अन्य कर्मचारी और सुरक्षा अमला मौजूद रहा।
वन विभाग का कहना है कि पूरी कार्रवाई मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार पर की गई।
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