
रायसेन/दीपक श्रीवास्तव, 26 मई 2026। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत दो आदतन अपराधियों को प्रत्येक सप्ताह कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार आरोपी बनवारी रायसिक निवासी इंदिरा कॉलोनी बाड़ी को आगामी छह माह तक प्रत्येक सोमवार को तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बाड़ी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। प्रशासन के अनुसार आरोपी वर्ष 1997 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसके खिलाफ विभिन्न मामलों में 31 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
गोलू अहिरवार को भी साप्ताहिक हाजिरी के निर्देश
इसी प्रकार आरोपी गोलू अहिरवार निवासी ग्राम बेरखेड़ी बरामद गढ़ी थाना बेगमगंज को भी आगामी छह माह तक प्रत्येक गुरुवार को तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बेगमगंज के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक गोलू अहिरवार वर्ष 2017 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और उसके खिलाफ विभिन्न मामलों में 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- Habitual offenders ordered to appear before magistrate every week








