
पटना। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हमले और मारपीट से जुड़े मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
गार्ड के साथ मारपीट और विवाद में शामिल होने के आरोप
रौशन आनंद इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट और विवाद में शामिल होने के आरोप हैं।
आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा
पुलिस ने इस मामले में उन्हें अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध
अदालत में बचाव पक्ष ने रौशन आनंद को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की, जबकि दूसरी ओर मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया गया।
जमानत याचिका खारिज
सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
तोड़फोड़ और फायरिंग का मामला
पटना में हाल ही में कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के बाद खान सर की कोचिंग के बाहर हिंसा, तोड़फोड़ और फायरिंग का मामला सामने आया था। इस मामले की जांच अभी जारी है।
- Patna-Court-Rejects-Roshan-Anand’s-Bail-Plea-in-Khan-Sir-Coaching-Dispute-Case







