
सीहोर | नफीस खान
सीहोर कलेक्टर बालागुरू के. ने जिले में मछलियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि को ‘बंद ऋतु’ (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध जिले की सभी नदियों एवं उनसे जुड़े जलाशयों पर लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को मछली पकड़ने, संग्रहण करने अथवा मछलियों का परिवहन करने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन का कहना है कि वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों का प्रजनन काल होता है। ऐसे में मछली पकड़ने पर रोक लगाने से जलीय जीवों के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध अवधि में मछली पकड़ते या परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को 5 हजार रुपये तक का जुर्माना, छह माह तक का कारावास अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
इन जल स्रोतों पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध उन छोटे तालाबों और जल स्रोतों पर लागू नहीं होगा, जिनका किसी नदी से सीधा संबंध नहीं है और जो ‘निर्दिष्ट जल’ की श्रेणी में शामिल नहीं हैं। ऐसे निजी अथवा स्थानीय तालाबों में सामान्य रूप से मत्स्य पालन और मछली पकड़ने की गतिविधियां जारी रह सकेंगी।
कलेक्टर ने जिलेवासियों से प्रतिबंध अवधि के दौरान नियमों का पालन करने और मछली संरक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की है।








