
शिवपुरी/ कुलदीप शर्मा: ग्राम पंचायत भौराना में रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति को लेकर एक आवेदक ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। ग्राम भौराना निवासी पूरन सिंह जाटव ने कलेक्टर को आवेदन देकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया और रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति आदेश जारी कराने की मांग की है।
राजेन्द्र जाटव की नियुक्ति को लेकर दर्ज कराई थी आपत्ति
आवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत भौराना में राजेन्द्र जाटव रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत थे। पूरन सिंह जाटव ने उनकी डीसीए परीक्षा की अंकसूची और नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई।
समिति के निर्णय के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनरेगा, जनपद पंचायत पोहरी ने 16 सितंबर 2020 को आदेश जारी कर राजेन्द्र जाटव की संविदा सेवाएं समाप्त कर दी थीं।
हाईकोर्ट के आदेश का हवाला
इसके बाद राजेन्द्र जाटव ने आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। पूरन सिंह जाटव के अनुसार, इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने 24 जुलाई 2025 को आदेश पारित किया था।
आवेदक का दावा है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार अपील निरस्त होने के बाद 30 दिन के भीतर उन्हें रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति आदेश जारी करने की सहमति दी गई थी।
आवेदन के बाद भी नियुक्ति आदेश नहीं मिलने का आरोप
पूरन सिंह जाटव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन के लिए उन्होंने 22 सितंबर 2025 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। उनका आरोप है कि इसके बाद उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन हर बार कार्रवाई जारी होने और जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया।
आवेदक का कहना है कि काफी समय बीतने के बावजूद अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे वह परेशान हैं और लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
कलेक्टर से कार्रवाई की मांग
पूरन सिंह जाटव ने कलेक्टर को दिए आवेदन में मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने तथा उन्हें रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति आदेश दिलाने की मांग की है। आवेदन में उन्होंने नियुक्ति नहीं मिलने की स्थिति में आत्महत्या जैसा कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने प्रशासन से मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
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- Allegations of not getting appointment despite High Court order appeal to Collector for the post of Employment Assistant








