
रायसेन/ दीपक श्रीवास्तव: मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित की जा रही डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 का लाभ लेकर जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं/महिलाओं को लाभान्वित करने का 99 इकाई का लक्ष्य जिले को प्राप्त हुआ है।
अधिकतम 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान
योजना के तहत आवेदक को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 10 हजार रूपये से एक लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की ओर से योजना के तहत स्वीकृत इकाई की लागत पर 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
आवेदक को शैक्षाणिक कोई बंधन नहीं है
डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा वह अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और आवेदक किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को शैक्षाणिक कोई बंधन नहीं है।
अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं होना चाहिए
परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपए से अधिक ना हो। आवेदक पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर न हो। इसके अतिरिक्त आवेदक वर्तमान में राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं होना चाहिए। योजना के तहत ग्यारंटी फीस मप्र शासन द्वारा दी जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए
योजना के तहत आवेदक https://samast.mponline.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नम्बर 56 एवं मोबाईल नम्बर- 9691413912 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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