विधानसभा सत्र के दौरान भोपाल में धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी किया आदेश

भोपाल।आदि मिश्रा| मध्यप्रदेश विधानसभा के 16वीं विधानसभा के 11वें सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और आसपास सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी।

विधानसभा क्षेत्र के आसपास लागू रहेंगी पाबंदियां

जारी आदेश के मुताबिक विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Srota Swati Tripathy

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