
भोपाल: मध्यप्रदेश के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती से जुड़े बहुचर्चित सहकारिता बैंक भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल निर्धारित की है।
इससे पहले MP-MLA कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता भी शून्य घोषित कर दी थी। कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष को नोटिस जारी किया और दोनों पक्षों को आगामी सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
राजनीतिक हलकों में इस मामले ने हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि अदालत का फैसला सर्वोपरि है और कानून के अनुसार लागू हो रहा है।
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