
ब्रांडवाणी से सूरज केवट की विशेष रिपोर्ट
सीधी: नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा को उस समय बड़ा झटका लगा, जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी। इस आदेश के बाद अब वे नगर पालिका से जुड़े किसी भी कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं दे सकेंगी। वर्ष 2022 के नगर पालिका चुनाव के दौरान एक गंभीर प्रशासनिक चूक सामने आई थी। नियमों के अनुसार, चुनाव परिणाम के बाद राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाना आवश्यक होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
इसी मुद्दे को लेकर सीधी निवासी बृजेश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए काजल वर्मा के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद नगर पालिका के कार्यों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे विकास कार्यों और भुगतान प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।
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