
भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 22.46 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच (कुर्क) किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है।
ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियों में भोपाल के सेमरी बाज्याफत गांव स्थित फेथ क्रिकेट क्लब, क्रिकेट अकादमी, होटल, रिसॉर्ट तथा उनसे संबंधित भूमि शामिल है। एजेंसी के अनुसार ये संपत्तियां कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ी हैं।
ईडी की जांच लोकायुक्त पुलिस, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। एफआईआर में तत्कालीन आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी पर लगभग 41.87 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।
जांच एजेंसी का दावा है कि जांच के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले, जिनसे पता चला कि अरविंद जोशी ने कथित रूप से अपने पद का दुरुपयोग कर संपत्तियां अर्जित कीं। ईडी के अनुसार, कई चल और अचल संपत्तियां उनके परिजनों और करीबी सहयोगियों के नाम पर भी खरीदी गई थीं।
मामले में ईडी की जांच आगे भी जारी है और एजेंसी वित्तीय लेन-देन व अन्य संपत्तियों की जांच कर रही है।








