
शिवपुरी/ कुलदीप शर्मा: जिले के पोहरी अनुविभाग में एक पटवारी पर कोर्ट में शासन के खिलाफ बयान देने के मामले में कार्रवाई की गई है। पोहरी एसडीएम जेपी गुप्ता ने पटवारी राजेश वर्मा से ग्राम कालामढ़ के हल्का नंबर 130 का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। यह कार्रवाई बैराड़ तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। अब इस हल्के की जिम्मेदारी पटवारी चेतन पचौरी को सौंपी गई है।
कोर्ट में दिए बयान को बताया गंभीर कदाचार
मामला ग्राम कालामढ़ की भूमि के सर्वे नंबर 570 से जुड़ा है। इस जमीन को लेकर आरसीएसए-34/2024 प्रकरण व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पोहरी के न्यायालय में विचाराधीन था। एसडीएम के आदेश के मुताबिक, इसी प्रकरण में पटवारी राजेश वर्मा ने न्यायालय के समक्ष शासन के विरोध में बयान दर्ज कराए थे।
बैराड़ तहसीलदार ने 2 जुलाई 2026 को इस संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें पटवारी के बयान को गंभीर कदाचार बताते हुए हल्का नंबर 130 के अतिरिक्त प्रभार से हटाने की सिफारिश की गई थी।
पटवारी के बयान के बाद डिक्री का भी उल्लेख
एसडीएम के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पटवारी के न्यायालय में दिए गए बयानों के बाद अदालत ने 26 सितंबर 2025 को अनावेदक लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यासीराम सोनी के पक्ष में डिक्री आदेश पारित किया था।
इसी मामले को आधार बनाते हुए प्रशासन ने पटवारी राजेश वर्मा से कालामढ़ हल्के का अतिरिक्त प्रभार वापस लेने का निर्णय लिया।
चेतन पचौरी को मिली जिम्मेदारी
आदेश के अनुसार, हल्का नंबर 130 का अतिरिक्त प्रभार अब पटवारी चेतन पचौरी, प.ह.नं. 112 फुलीपुरा, को आगामी आदेश तक सौंपा गया है। प्रभार परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर शिवपुरी की भू अभिलेख शाखा, तहसीलदार बैराड़, राजस्व निरीक्षक वृत्त 01 बैराड़ के साथ ही संबंधित पटवारी राजेश वर्मा और नए प्रभार वाले पटवारी चेतन पचौरी को भेजी गई है।
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