
टीकमगढ़: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विवेक श्रोत्रिय ने पशु आहार में आने वाली सभी प्रकार की चारे, घास, भूसा, कड़वी (ज्वार के डण्ठल) आदि को जिले से बाहर सीमावर्ती राज्यों में निर्यात को म.प्र. चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध करता हूं।
उपरोक्तानुसार कोई भी कृषक, व्यापारी या निर्यातक व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशुचारा का परिवहन किसी वाहन, नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा टीकमगढ़ जिले के बाहर सीमावर्ती जिलों में व अन्य राज्य में बिना कलेक्टर की अनुमति के निर्यात नहीं करेगा।
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