ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, भोपाल में चल रही सुनवाई पर रोक

भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत में चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा की उस याचिका पर सीबीआई, पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है, जिसमें मुकदमे को भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई है। अदालत ने प्रतिवादियों से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

निष्पक्ष सुनवाई को लेकर क्यों उठे सवाल?

ट्विशा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भोपाल में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका जताई है। याचिका में गिरिबाला सिंह के पूर्व न्यायिक पद और भोपाल में उनके प्रभाव का हवाला दिया गया है। पिता की ओर से दलील दी गई कि मामले की सुनवाई दिल्ली की सक्षम अदालत में होने से निष्पक्ष सुनवाई को लेकर उठ रही आशंकाओं को दूर किया जा सकता है।

हालांकि, ये याचिका में लगाए गए आरोप और आशंकाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन आरोपों पर कोई अंतिम राय नहीं दी है। अदालत ने फिलहाल केवल संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

भोपाल की अदालत में किस चरण तक पहुंचा था मामला?

सुप्रीम कोर्ट की रोक से पहले भोपाल की सत्र अदालत में मामले की सुनवाई आगे बढ़ रही थी। 10 अक्टूबर तक आरोप तय करने से पहले दोनों पक्षों की दलीलों के चरण तक कार्यवाही पहुंच चुकी थी।

सीबीआई ने अगस्त में मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। जांच में पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और साझा मंशा से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं और दोनों आरोपियों को दोषी नहीं माना जा सकता।

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मामले की जांच सीबीआई तक कैसे पहुंची?

ट्विशा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में मौत हुई थी। उनकी शादी करीब पांच महीने पहले 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, लेकिन जांच की निष्पक्षता को लेकर ट्विशा के परिवार की ओर से सवाल उठाए गए।

सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी दूसरी शव-परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में भी यह दर्ज है कि जांच की निष्पक्षता को लेकर परिवार की ओर से सवाल उठाए गए थे।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल भोपाल की सत्र अदालत में मुकदमे की आगे की कार्यवाही रुकी रहेगी। अब सीबीआई और दोनों आरोपियों को पिता की स्थानांतरण याचिका पर अपना पक्ष रखना होगा। वहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह से जुड़ी जमानत याचिका की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का वही असर नहीं है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को निर्धारित है।

सबसे बड़ा सवाल-क्या दिल्ली जाएगा मुकदमा?

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश नहीं दिया है। अदालत ने केवल स्थानांतरण की मांग पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और भोपाल की सुनवाई पर रोक लगाई है। अब अगली सुनवाई में यह तय होना अहम होगा कि क्या पिता की ओर से उठाई गई निष्पक्ष सुनवाई की आशंका स्थानांतरण के लिए पर्याप्त आधार बनती है। तब तक मामले में किसी भी पक्ष को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

ट्विशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक ने मुकदमे को एक नए कानूनी मोड़ पर ला दिया है। फिलहाल भोपाल में चल रही सुनवाई थम गई है और दिल्ली स्थानांतरण की मांग पर जवाब मांगा गया है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है, जहां यह स्पष्ट होगा कि मामला भोपाल में ही चलेगा या दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित होगा।

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Srota Swati Tripathy

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