ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई: 51 कॉलोनाइजरों पर होगी FIR

ग्वालियर: अवैध कॉलोनियों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर रुचिका चौहान के न्यायालय ने नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों में 51 अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ पुलिस थानों में FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। संबंधित एसडीएम को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश भी जारी किया गया है।

कलेक्टर न्यायालय में सभी कॉलोनी काटने वालों को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया, लेकिन कोई भी पक्ष वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-61 के तहत FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए। वहीं, नगर परिषद क्षेत्रों में FIR मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा-292, 1961 की धारा-339 और नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 22 के अनुसार दर्ज कराई जाएगी।

ग्वालियर निगम कमिश्नर संघ प्रिय ने बताया कि अवैध कॉलोनियों की बसाहट रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। खसरे के कॉलम नंबर 12 में भी इसकी जानकारी दर्ज की गई है। यदि भविष्य में कोई कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काटता है, तो उसका प्रकरण कलेक्टर कोर्ट में भेजा जाएगा और FIR जैसी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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    Rashel Kachwah Rajput

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