राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म: विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई को सही ठहराया

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दतिया से विधायक राजेन्द्र भारती की सदस्यता रद्द करने के मामले में स्पष्ट किया है कि यह कदम विधि सम्मत है। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को विशेष जिला न्यायालय, नई दिल्ली ने तीन वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

विशेष जिला न्यायालय के इस निर्णय के अनुरूप, राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता 2 अप्रैल, 2026 से शून्य कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने इस रिक्ति को दर्ज करते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत, दोषसिद्धि पर दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित किया जाता है। श्री भारती को तीन वर्ष की सजा मिलने के कारण यह प्रावधान लागू होता है और उनकी सीट स्वतः रिक्त मानी गई है।

विधानसभा अध्यक्ष का नरेन्द्री सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत में कहा, “अदालत के आदेश का पालन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया है।” उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय के भविष्य के निर्णयों का भी पूरी निष्ठा से पालन किया जाएगा। यह पहला मामला नहीं है जब विधायक की सदस्यता रद्द की गई हो। इससे पहले, श्रीमती आशा रानी सिंह और प्रह्लाद लोधी की सदस्यता भी इसी आधार पर समाप्त की जा चुकी है।

विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविन्द शर्मा ने दिल्ली से लौटकर सचिवालय में आयोजित कार्यों की समीक्षा करने गए थे, आगामी 5 अप्रैल को विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा की जयंती समारोह के लिए तैयारियां की जा रही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी कि गुड फ्राइडे और शनिवार को अवकाश होने के कारण सचिवालय में तैयारियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

इस कार्रवाई को विधि सम्मत बताते हुए विधानसभा सचिवालय ने अदालत के आदेश को लागू किया है। न्यायालय के भविष्य के निर्णयों के अनुसार, आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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