
ग्वालियर: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 1998 के ग्रामीन बैंक धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। शिकायत के अनुसार, दतिया में उनकी माता के नाम पर संचालित संस्था में लगभग 10 लाख रुपये की एफडी कराई गई थी। एफडी की अवधि 3 साल की बजाय 15 साल कर दी गई और इस दौरान लगभग 1.35 लाख रुपये नियमित रूप से निकाले गए, जिससे बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ।
अदालत ने इस धोखाधड़ी को गंभीर मानते हुए विधायक को दोषी ठहराया। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मची है।
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