
डबरा/भरत रावत: ग्वालियर जिले के बहुचर्चित और संवेदनशील मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डबरा, श्री विक्रम भार्गव ने 27 वर्षीय शेरू जाटव को 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
यह हृदयविदारक घटना 6 फरवरी 2023 की है। 7 वर्षीय बालिका सोनम (परिवर्तित नाम) गांव में एक बारात देखने गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। परिजनों को ग्रामीणों से सूचना मिली कि बालिका को आरोपी के साथ देखा गया था। आरोपी से पूछताछ में उसने पहले गुमराह करने की कोशिश की, परंतु पुलिस की सख्ती के बाद उसने अपराध स्वीकार कर लिया।
आरोपी ने बताया कि बालिका के साथ खेत में दुष्कर्म किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बालिका का शव बरामद किया। थाना करहिया में मामला दर्ज कर विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से श्रीमती हेमी गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक (एडीपीओ) डबरा ने प्रभावी पैरवी की, जिनकी मजबूत दलीलों ने न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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