
रायसेन| में नेशनल लोक अदालत को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। नेशनल लोक अदालत रायसेन के तहत 9 मई को लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संपत्ति कर और जल कर के अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान किया गया है। शासन की इस पहल से हजारों नागरिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
कर अधिभार में बड़ी राहत
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में नागरिकों को बड़ी सुविधा दी जाएगी। योजना के अनुसार 50 हजार रुपये तक के संपत्ति कर और 10 हजार रुपये तक के जल कर की बकाया राशि वाले मामलों में सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा। इसके अलावा अधिक राशि वाले मामलों में भी 25 से 75 प्रतिशत तक अधिभार में छूट दी जाएगी। यह राहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लंबित मामलों पर लागू होगी। शासन का उद्देश्य आम लोगों को आर्थिक बोझ से राहत देना और लंबे समय से लंबित मामलों का सरल समाधान करना है। इससे नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया में तेजी का लाभ मिलेगा।
आसान किश्तों में जमा होगी राशि
लोक अदालत में मिलने वाली छूट के बाद बची राशि को दो आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है। हालांकि कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का निराकरण कराएं। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल से नगरीय निकायों को भी लंबित राजस्व प्राप्त होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी।
रायसेन में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत नागरिकों के लिए राहत का बड़ा अवसर बनकर सामने आई है। कर अधिभार में छूट और आसान भुगतान व्यवस्था से आमजन को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
ब्यूरो रिपोर्ट: दीपक श्रीवास्तव
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