
इलाहाबाद: हाई कोर्ट ने भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को की संदिग्ध मौत मामले में CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को अंतिम फैसला नहीं सुनाया। तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए अदालत ने मामले में दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने मामले में नामजद दोनों आरोपियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि याचिका की प्रति आरोपियों को उपलब्ध कराई जाए, जिसके बाद आगे की सुनवाई की जाएगी।
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कोर्ट ने सारनाथ पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी से मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अगली तारीख तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो SHO सारनाथ को 22 मई को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा। साथ ही कोर्ट ने वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को समय पर जवाब दाखिल करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 4 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन शुक्रवार को निर्धारित तिथि पर अंतिम निर्णय नहीं सुनाया गया।
अभिनेत्री की मां मधु दुबे ने अक्टूबर 2023 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की थी। याची की ओर से वकील सौरभ तिवारी ने पक्ष रखा हुए कहा कि पिछले ढाई सालों से मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन कई बार काउंटर एफिडेविट दाखिल न होने के कारण सुनवाई तलती रही।
भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव 26 मार्च 2023 को वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। उसी दिन उनकी मां ने भोजपुरी गायक समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
याचिका में दावा किया गया है कि अभिनेत्री की मौत सामान्य आत्महत्या का मामला नहीं लगती। पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट का हवाला देते हुए मामले को संदिग्ध बताया गया है। साथ ही पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए महत्वपूर्ण सबूत दबाने और आरोपियों को बचाने के आरोप भी लगाए गए हैं।
मामले में आरोपी समर सिंह को 7 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पुलिस ने समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। याची पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि अदालत में मजबूत दलीलें पेश की गई हैं और उन्हें उम्मीद है कि मामले में CBI जांच के आदेश दिए जा सकते हैं।
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