
केंद्र सरकार ने देश में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने और घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए इसके निर्यात पर 30 सितंबर, 2026 तक रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, चीनी निर्यात की श्रेणी को ‘प्रतिबंधित’ से बदलकर अब तत्काल प्रभाव से ‘निषिद्ध’ कर दिया गया है। यह फैसला देश में चीनी के पर्याप्त स्टॉक को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
हालांकि, सरकार ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए इस प्रतिबंध में छूट भी दी है। इसके तहत यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका (USA) को CXL और TRQ कोटा के तहत होने वाला निर्यात जारी रहेगा।
इसके साथ ही, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत आने वाले शिपमेंट और अन्य मित्र देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार-से-सरकार (G2G) के स्तर पर होने वाले निर्यात पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो खेप पहले से ही लोडिंग की प्रक्रिया में हैं या जिनके लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें भी इस रोक से बाहर रखा गया है। सरकार की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य आगामी सीजन के दौरान आम जनता के लिए चीनी की कीमतों को स्थिर रखना है।
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