
लखनऊ: वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी और कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों में से 8 को जमानत प्रदान कर दी है। यह मामला मार्च 2026 का बताया जा रहा है, जिसमें गंगा नदी में नाव पर इफ्तार के दौरान बिरयानी खाने और कचरा फेंकने के आरोप लगे थे। इसके बाद मामला विवादों में आ गया था और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा शामिल थे, ने दानिश सैफी, आमिर कैफी और नुरुल इस्लाम सहित आठ याचियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जबकि मामले में अन्य आरोपियों की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।
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