
शिवपुरी/ कुलदीप शर्मा: खनियाधाना न्यायालय ने उधारी के रुपये मांगने पर लाठी डंडों से मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 6 माह के सश्रम कारावास के साथ 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, थाना मायापुर के अपराध क्रमांक 178/2021 में आरोपी शिशुपाल पुत्र गजराज सिंह लोधी उम्र 32 वर्ष और बंटी उर्फ भगवत पुत्र गजराज सिंह लोधी उम्र 28 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम राजापुर बुधौन, थाना मायापुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उधारी के रुपये मांगने पर हुआ विवाद
अभियोजन के अनुसार, 28 जुलाई 2022 की रात करीब 8 बजे फरियादी अजय सिंह ने आरोपियों से अपने उधार दिए रुपये वापस मांगे थे। इसी बात को लेकर दोनों आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
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विरोध करने पर आरोपी शिशुपाल ने अजय सिंह के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंची फरियादी की पत्नी रेखा पर भी आरोपी बंटी उर्फ भगवत ने लाठी से वार किया। हमले में रेखा के सिर में चोट आई और खून निकलने लगा।
जाते समय जान से मारने की धमकी देने का आरोप
घटना के दौरान मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बीच बचाव कर विवाद शांत कराया। आरोप है कि इसके बाद दोनों आरोपी मौके से जाते समय फरियादी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर चले गए।
मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कल्याण सिंह ने अभियोजन की ओर से साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए।
न्यायालय ने सुनाई सजा
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मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 323/34 भादंस के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने शिशुपाल और बंटी उर्फ भगवत को 6 माह के सश्रम कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
- Khaniyadhana Court Sentences Two Accused To Six Months Imprisonment In Assault Case








