
देवास/ गौरव व्यास: आगामी त्योहारों को देखते हुए देवास जिला प्रशासन पटाखा दुकानों और गोदामों को लेकर सतर्क हो गया है। तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम ने शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थित पटाखा गोदामों और दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व में सील किए गए गोदामों और दुकानों को निर्धारित शर्तों के साथ खोला गया।
पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित
निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने पटाखा कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फायर एनओसी सहित सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र और वैधानिक दस्तावेज जमा करने के बाद ही पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। आवश्यक अनुमति प्राप्त होने तक किसी भी दुकान पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई
प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सभी सुरक्षा मानकों का पालन
प्रशासन ने व्यापारियों से सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने और आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ही पटाखों का भंडारण एवं विक्रय करने की अपील की है, ताकि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
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