
प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के पुराने मामले में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के बाद अगले निर्देश तक इस प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
क्या है पूरा मामला
वर्ष 2009 में अफजाल अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 171F और 188 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि चुनाव प्रचार का निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी बैठक आयोजित की गई थी, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। पुलिस जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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ट्रायल कोर्ट ने एनामेल पर एनालॉग्स लगाए हुए अफजाल रिसर्च का समन जारी किया था। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण मुकदमे की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपराधियों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत दी और मामले की अगली सुनवाई 13 मई को तय की गई है।
इससे पहले भी अफजल वकील को अन्य मामलों में उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। हाल ही में कोर्ट ने उनकी पत्नी फरहत रिसर्च की कुर्क प्रॉपर्टी रिलीज के ऑर्डर के लिए ममालिक जिला प्रशासन को समय दिया था।हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद नोटिस अफजाल के आरोपी को राहत मिल गई है, जबकि मामले की सुनवाई अब 13 मई को होगी।
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