
रायसेन/ दीपक श्रीवास्तव: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लोकायुक्त विभाग इस पर तेजी से रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रहा है। राजधानी भोपाल में रायसेन जिले में पदस्थ एक सब इंजीनियर व एक सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है। यह शासकीय अधिकारी व्यक्ति से 5 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था। रायसेन में पदस्थ नगर परिषद का सब इंजीनियर दीपांशु पटेरिया भोपाल में पहलीकिश्त के 2 लाख लेते ही पकड़ाया।
सब इंजीनियर ने 5 लाख रूपए मांगी “रिश्वत”
रायसेन जिले के उदयपुरा नगर परिषद में पदस्थ सब इंजीनियर दीपांशु पटेरिया व सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी शंकर साहू के खिलाफ भोपाल के कोलार इलाके में रहने वाले जयंत चतुर्वेदी ने लोकायुक्त कार्यालय में पिछले दिनों शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में आवेदक जयंत चतुर्वेदी ने बताया था कि वो ‘नवीन बिल्डकॉम’ फर्म के संचालक है और उनकी फर्म द्वारा नगर परिषद उदयपुरा के बस स्टैंड के मेन रोड पर सीसी रोड निर्माण कार्य किया गया था।
इस शासकीय कार्य के लिए ‘नवीन बिल्डकॉम कंपनी की दो सिक्योरिटी डिपॉजिट (SD) नगर परिषद उदयपुरा में जमा थी। इन दोनों SD को रिलीज करने तथा सीसी मैं रोड के निर्माण कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने के एवज में नगर परिषद उदयपुरा में पदस्थ दीपांशु पटेरिया एवं सहायक ग्रेड-2 शंकर साहू द्वारा 5,00,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।
150 किमी दूर रिश्वत लेते इंजीनियर पर लोकायुक्त की नजर
लोकायुक्त विभाग की टीम ने इस शिकायत की गहन जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर आवेदक जयंत चतुर्वेदी को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 2 लाख रुपये देने के लिए रिश्वतखोर सब इंजीनियर और कर्मचारी के पास भेजा। रिश्वत की रकम लेने के लिए रिश्वखोर सब इंजीनियर दीपांशु पटेरिया और सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी शंकर साहू उदयपुरा से 150 किमी दूर भोपाल जा पहुंचे। भोपाल में 6 नंबर हॉकर्स कॉर्नर के सामने, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के पास जैसे ही रिश्वतखोरों ने आवेदक से 2 लाख रुपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने दोनों को रंगेहाथों पकड़ लिया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही
इन रिश्वत खोर आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा-7, 12 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-61 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। इस ट्रैप दल में उप पुलिस अधीक्षक अजय मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, उप पुलिस निरीक्षक रजनी तिवारी, निरीक्षक घनश्याम सिंह मर्सकोले, प्रधान आरक्षक नेहा परदेसी, प्रधान आरक्षक रामदास कुर्मी, आरक्षक मनमोहन साहू, आरक्षक रविंद्र शर्मा, आरक्षक मनोज मांझी, आरक्षक चैतन्य प्रताप सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे।
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