छतरपुर: पत्नी की मौत के मामले में पति समेत तीन आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट ने किया बरी

सार

अमित अवस्थी|छतरपुर। वर्ष 2019 में विवाहिता लता की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति समेत तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने समीर अवस्थी, अमित अवस्थी और राधा अवस्थी को मामले में बरी किया। प्रकरण में 304-बी, 306, 201 और 302 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे। 31 अगस्त 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।

विस्तार

छतरपुर। करीब सात वर्ष पुराने विवाहिता की मौत के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति समेत तीन आरोपियों को राहत देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती मंजुला पाण्डेय की अदालत ने आरोपी समीर अवस्थी, अमित अवस्थी और राधा अवस्थी को मामले में बरी कर दिया।

प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ धारा 304-बी, 306, 201 और 302 आईपीसी के तहत मामला चल रहा था। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता शिवप्रताप सिंह चौहान ने पैरवी की।

इलाज के दौरान हुई थी लता की मौत

प्रकरण के अनुसार, समीर अवस्थी ने वर्ष 2011 में लता से अपनी पसंद से जटाशंकर धाम में विवाह किया था। आरोपियों की ओर से अदालत में रखे गए पक्ष के अनुसार, विवाह के बाद करीब सात वर्षों तक लता के मायके पक्ष के लोग समीर और लता से मिलने नहीं आए थे।

बताया गया कि 9 मार्च 2019 को लता की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसे उपचार के लिए मिशन अस्पताल छतरपुर ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़े – केन-बेतवा लिंक परियोजना के पुनर्वास स्थल करौंदिया पहुंचे मंत्री तुलसीराम सिलावट, परिवारों से किया संवाद

समीर अवस्थी द्वारा लता के मायके पक्ष को उसकी मृत्यु की सूचना दिए जाने की बात सामने आई। आरोपियों के पक्ष के अनुसार, अगले दिन तक मायके पक्ष के लोग नहीं पहुंचे। इसके बाद समीर ने रिश्तेदारों और ग्रामीणों की मौजूदगी में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार लता का अंतिम संस्कार कर दिया।

मायके पक्ष की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

अंतिम संस्कार के बाद मृतका के भाई और मायके पक्ष की ओर से बमीठा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में समीर अवस्थी के साथ उसके भाई अमित अवस्थी और मां राधा अवस्थी को भी आरोपी बनाया गया।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच की और आरोपियों के खिलाफ प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चली।

सात साल पुराने मामले में आया फैसला

करीब सात वर्ष तक चले इस मामले में 31 अगस्त 2026 को न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की सुनवाई के बाद समीर अवस्थी, अमित अवस्थी और राधा अवस्थी को आरोपों से दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया।

इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे मामले का न्यायालयीन स्तर पर निपटारा हो गया।

ये भी पढ़े – चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया दौरा, राहत-बचाव कार्य तेज करने के निर्देश

 

  • chhatarpur-wife-death-case-husband-two-others-acquitted-court-verdict
  • Srota Swati Tripathy

    Srota Swati Tripathy

    Related Posts

    ऐचवाड़ा राधाकृष्ण मंदिर ट्रस्ट में विवाद गहराया, पुजारी परिवार को गांव से निकालने और आभूषण नहीं सौंपने के आरोप

    शिवपुरी/ कुलदीप शर्मा: शिवपुरी के पोहरी क्षेत्र के ऐचवाड़ा…

    जमीनी विवाद में घर में घुसकर जानलेवा हमला और लूट का आरोप, SP से कार्रवाई की गुहार

    शिवपुरी/ कुलदीप शर्मा: शिवपुरी के बामौरकलां थाना क्षेत्र के…

    You Missed

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 6 देशों की कंपनियां, 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में लगेगा कारोबार का बड़ा मंच

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 6 देशों की कंपनियां, 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में लगेगा कारोबार का बड़ा मंच

    सेवा संकल्प बाइक राइडर्स से PM मोदी का संवाद, 35.42 लाख हितग्राहियों को मिले ₹212.57 करोड़

    सेवा संकल्प बाइक राइडर्स से PM मोदी का संवाद, 35.42 लाख हितग्राहियों को मिले ₹212.57 करोड़

    उज्जैन में 105 साल पुरानी परंपरा का भव्य नजारा, फूलडोल में दिखा शौर्य और कृष्ण लीला

    उज्जैन में 105 साल पुरानी परंपरा का भव्य नजारा, फूलडोल में दिखा शौर्य और कृष्ण लीला

    भोपाल में गरबा को लेकर सियासी घमासान, रामेश्वर शर्मा के बयान पर आरिफ मसूद का पलटवार

    भोपाल में गरबा को लेकर सियासी घमासान, रामेश्वर शर्मा के बयान पर आरिफ मसूद का पलटवार

    राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम में PM मोदी की मिमिक्री पर विवाद, BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना

    राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम में PM मोदी की मिमिक्री पर विवाद, BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना