
गुना/मोहित सोनी की रिपोर्ट: जिले की चांचौड़ा पुलिस ने गौ-तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी नंबर प्लेट लगे एक कंटेनर से 31 गौवंशीय पशुओं को बरामद किया है। पुलिस ने मौके से राजस्थान के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंटेनर में अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंसकर ले जाए जा रहे गौवंश में से दो पशुओं की मौत हो चुकी थी, जबकि 29 जीवित पशुओं को सुरक्षित मुक्त कर गौशाला भेजा गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में लगभग 28.50 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हितिका वासल के निर्देशन एवं एसडीओपी चांचौड़ा मनोज कुमार झा के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस के अनुसार 31 जुलाई 2026 को बीनागंज चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पैंची बायपास की ओर से एक संदिग्ध कंटेनर में बड़ी संख्या में गौवंश को भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर कंटेनर को रोक लिया।
तलाशी के दौरान पुलिस ने देखा कि कंटेनर के भीतर 31 गौवंशीय पशुओं को बेहद क्रूर और अमानवीय परिस्थितियों में ठूंसकर भरा गया था। ऑक्सीजन और पर्याप्त जगह नहीं मिलने के कारण दो पशुओं की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तत्काल कंटेनर से 29 जीवित गौवंश को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार एवं देखभाल के लिए गौसेवा धाम गौशाला, चांचौड़ा भेज दिया।
कार्रवाई के दौरान कंटेनर में सवार चार आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान इकबाल पुत्र यासीन अली (30 वर्ष), सद्दाम हुसैन पुत्र बाबू खां (33 वर्ष), साजिद पुत्र आमीन खां (25 वर्ष) तथा रसीद मोहम्मद पुत्र कमरूद्दीन (40 वर्ष) निवासी डिग्गी इस्लामपुर, जिला टोंक (राजस्थान) के रूप में हुई है।
प्रारंभिक जांच में पुलिस को वाहन पर संदेह होने पर कंटेनर के चेसिस नंबर का सत्यापन कराया गया। जांच में सामने आया कि कंटेनर पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसकी वास्तविक पहचान छिपाई गई थी, ताकि पुलिस और परिवहन विभाग की जांच से बचा जा सके। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध थाना चांचौड़ा में अपराध क्रमांक 221/2026 दर्ज करते हुए मध्यप्रदेश पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 4, 6 एवं 9, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11(1)(घ) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 340(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
जब्त किए गए मशरूका में 29 जीवित गौवंश, जिनकी अनुमानित कीमत 3.50 लाख रुपये आंकी गई है, तथा तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर, जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये है, शामिल है। इस प्रकार कुल जब्त संपत्ति का मूल्य लगभग 28.50 लाख रुपये बताया गया है। पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। यह पता लगाया जा रहा है कि गौवंश को कहां से लाया गया था और इन्हें किस स्थान पर ले जाया जा रहा था। साथ ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
इस सफल कार्रवाई में बीनागंज चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नीरज लोधी, प्रधान आरक्षक सुनील रघुवंशी, आरक्षक शिव प्रताप, मोनू करारे, अजय समाधिया, नवदीप शर्मा, संजय सोलंकी, राजू एवं विकास राजावत की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने पूरी टीम की तत्परता और सतर्कता की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिले में गौ-तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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