
जबलपुर।आदि मिश्रा| मध्य प्रदेश में पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में बनीं विशेष अदालतें
हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन के अनुसार भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की गई हैं। इन अदालतों में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई होगी।
इन न्यायाधीशों को सौंपी गई जिम्मेदारी
हाईकोर्ट ने चारों फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए न्यायाधीश भी नियुक्त किए हैं:
- भोपाल: सेशन जज प्रवीण पटेल
- इंदौर: सेशन जज शुभद्रा सिंह
- जबलपुर: सेशन जज आनंद कुमार सेहलाम
- ग्वालियर: सेशन जज विशाल अखंड
विधि विभाग को भेजी गई अधिसूचना
हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन संबंधी अधिसूचना की प्रति मध्य प्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भी भेज दी है। अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था का उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
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